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Supreme Court का बड़ा फैसला! अब अपराध छिपाने पर रद्द होगी उम्मीदवारी, बिहार चुनाव में मचा हड़कंप

Satyakhabarindia

Supreme Court ने चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि कोई उम्मीदवार अपने नामांकन पत्र में किसी भी आपराधिक सजा का उल्लेख नहीं करता है — चाहे वह सजा मामूली ही क्यों न रही हो और बाद में उच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दी गई हो — तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब बिहार विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, और यह फैसला राजनीतिक दलों के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। यह फैसला साफ संदेश देता है कि लोकतंत्र में जनता को उम्मीदवारों के पूरे आपराधिक और नैतिक रिकॉर्ड की जानकारी मिलना उनका अधिकार है।

मध्य प्रदेश की पूनम केस से जुड़ा मामला

यह फैसला मध्य प्रदेश के भीकनगांव नगर परिषद की पार्षद पूनम से जुड़े एक मामले में आया। पूनम को चेक बाउंस केस में परिचालित साधन अधिनियम, 1881 (Negotiable Instruments Act) की धारा 138 के तहत ट्रायल कोर्ट ने एक वर्ष की सजा सुनाई थी। बाद में हाई कोर्ट ने उनकी सजा को रद्द कर दिया था। हालांकि, जब उन्होंने नगर परिषद चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरा, तो उन्होंने अपने खिलाफ हुई इस सजा का जिक्र नहीं किया। निचली अदालत ने इसे जानकारी छिपाने का मामला मानते हुए उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी थी। इसके खिलाफ पूनम ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी निचली अदालतों के फैसले को सही ठहराया।

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“मतदाताओं के अधिकार का उल्लंघन है जानकारी छिपाना” – सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति अतुल एस. चंदूरकर की पीठ ने गुरुवार को विशेष अनुमति याचिका (SLP) को खारिज करते हुए कहा कि उम्मीदवार द्वारा किसी भी सजा या दोषसिद्धि की जानकारी छिपाना मतदाताओं के मौलिक अधिकारों का सीधा उल्लंघन है। अदालत ने कहा, “किसी सजा को बाद में निरस्त कर दिया जाना यह नहीं दर्शाता कि उम्मीदवार को उसे छिपाने का अधिकार मिल गया है। जनता का अधिकार है कि वह यह जाने कि उसके सामने चुनाव में उतरने वाला व्यक्ति पहले किसी आपराधिक मामले में दोषी ठहराया गया था या नहीं।” यह टिप्पणी देशभर में चुनावी शुचिता के लिए एक मिसाल मानी जा रही है।

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अब हर दोषसिद्धि का उल्लेख अनिवार्य — सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी स्पष्ट किया कि चुनावी शपथपत्र (affidavit) में उम्मीदवार को अपने सभी आपराधिक मामलों और सजा का उल्लेख करना अनिवार्य है, चाहे अपराध कितना भी छोटा क्यों न हो या सजा बाद में निरस्त कर दी गई हो। कोर्ट ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जनता को उम्मीदवारों का पूरा रिकॉर्ड जानने का अवसर मिलना चाहिए। यह फैसला आने वाले चुनावों में उम्मीदवारों को अधिक जिम्मेदार बनाएगा और मतदाताओं को सूचित निर्णय लेने में मदद करेगा। सुप्रीम कोर्ट का यह ऐतिहासिक निर्णय भारतीय लोकतंत्र में नैतिकता और जवाबदेही को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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